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प्रधान मंत्री आवास योजना
इस योजना में उन लोगो को सब्सिडी दी जाएगी जिन लोग के पास कच्चे घर है या फिर घर ही नहीं है | यहाँ इस पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने प्रयास किया गया है |
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगो के पास अपना पक्का माकन होना चाहिए | इस योजना की शुरुआत 25th June 2015 में हुई | माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधान मंत्री आवास योजना की शुरुआत की जो ग्रामीण विकास पंचायत राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है |
PM awas yojana
हालाँकि 1996 ग्रामीणों को आवास देने की योजना पहले भी थी जो की इंदिरा आवास योजना (IAY)के नाम से जानी जाती थी | परन्तु कुछ कमियाँ पाए जाने के कारण इसे बदल के PM awas yojana नाम दिया गया |
Pradhan mantri awas yojana
प्रधान मंत्री आवास योजना,जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना है। मिशन केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए मकान।
PMAY (U) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए घर का आकार 30 वर्ग मीटर तक हो सकता है। कार्पेट एरिया, हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास आवास और शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श और अनुमोदन से घरों के आकार को बढ़ाने का लचीलापन है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को दो श्रेणियों के तहत लागू किया जा सकता है
1. अन्य 3 घटकों के तहत- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)(EWS ), निम्न आय समूह (एलआईजी)(LIG ) और मध्यम आय समूह (एमआईजी)(MIG ) को प्रधान मंत्री आवास योजना 2022 द्वारा सभी के लिए आवास के तहत माना जाता है। ईडब्ल्यूएस(EWS ) श्रेणी के लिए, आवेदक की वार्षिक आय रु 3 लाख, जबकि एलआईजी(LIG ) के मामले में, अधिकतम वार्षिक आय रुपये 3 लाख -रु. 6 लाख रुपये के बीच है। मध्यम आय समूहों (MIG) के लिए, वार्षिक आय की सीमा रुपये 6 लाख और रु. 18 लाख के बीच होनी चाहिए।
2. स्लम निवासी स्लम एक ऐसा क्षेत्र है जहां 60 से 70 परिवार या लगभग। 300 लोग खराब बने आवासों में रहते हैं। इन क्षेत्रों का वातावरण अस्वच्छ है और इनमें उचित आधारभूत संरचना, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है। ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या कदम हैं?
नीचे दिए गए चरणों की जाँच करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री आवास योजना पर लॉग ऑन करें-
2. citizen assesment विकल्प click करें ड्रॉपडाउन menu पर क्लिक करके विकल्प चुनें
3. सही आधार कार्ड नंबर प्रदान करें और सत्यापन के लिए सबमिट करें।
4. यदि प्रदान किया गया विवरण सही है, तो आवेदक को अगले पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा जहां आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होगी। इसमें नाम शामिल होगा, नहीं। परिवार के सदस्यों की आय, संपर्क नंबर, आवासीय पता, धर्म, जाति, परिवार के मुखिया की उम्र और अन्य विवरण।
5. सभी विवरण प्रदान करने के बाद, नीचे स्क्रॉल करें और कैप्चा कोड टाइप करें, और सबमिट पर क्लिक करें। यह ऑनलाइन 3 घटकों के तहत PMAY ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का अंत होगा। यदि कोई गलती है, तो आवेदक आवेदन और आधार संख्या की सहायता से आसानी से फॉर्म को संपादित कर सकता है।
स्लम निवासी श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
1. आधिकारिक प्रधान मंत्री आवास योजना- डायरेक्ट लिंक पर लॉग ऑन करें।
2. ‘नागरिक आकलन’ ड्रॉपडाउन में ‘स्लम में रहने वालों के लिए’ विकल्प चुनें।
3. आधार नंबर विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
4. यदि दर्ज किए गए विवरण सही हैं, तो आवेदक अगले पृष्ठ पर जाएगा जहां सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें नाम, आवासीय पता, परिवार के मुखिया की आयु, आय, धर्म, जाति और अन्य विवरण शामिल हैं।
5. एक बार सभी विवरण प्रदान करने के बाद, नीचे स्क्रॉल करें और बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करें, और सबमिट पर क्लिक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अस्वस्थ परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को आवास लाभ प्रदान करना है। यह योजना हजारों लोगों को लाभान्वित करती है और शहरी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?(pm awas yojana )
प्रधान मंत्री आवास योजना के फॉर्म में दो पेज होते हैं और एक व्यक्ति को अपने बारे में सभी विवरण भरने की आवश्यकता होती है।
पृष्ठ 1: ‘आधार संख्या दर्ज करें’। एक बार विवरण सत्यापित हो जाने के बाद, आवेदन अगले पृष्ठ पर जाता है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करती है कि कोई व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करता है और सिस्टम को धोखा नहीं देता है।
पृष्ठ 2: आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। उन्हें उस राज्य की जानकारी देनी होगी जिसमें वे रह रहे हैं, वर्तमान आवासीय पता, परिवार के मुखिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण।
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